विदेश की खबरें | तोशाखाना मामला: इमरान खान की अपील पर पाकिस्तान की अदालत मंगलवार को करेगी सुनवाई
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इस्लामाबाद, 21 अगस्त इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो-सदस्यीय पीठ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी।
स्थानीय सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने पांच अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान (70) को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था और पूर्व प्रधानमंत्री को इस मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई।
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2022 में तोशाखाना मामला दायर किया था। आयोग ने संपत्ति का विवरण छिपाने को लेकर खान को अयोग्य घोषित किया था।
खान को दोषी करार दिये जाने के दिन ही लाहौर से गिरफ्तार किया गया और अटक शहर ले जाकर जिला कारागार में डाल दिया गया।
पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी दोषसिद्धि को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक, और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।
याचिका पर फैसला होने तक दोषसिद्धि के निलंबन के रूप में तत्काल राहत के लिए बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा दबाव बनाये जाने की उम्मीद है।
दोषसिद्धि के निलंबन से जेल से खान की रिहाई सुनिश्चित होगी।
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