देश की खबरें | ई-निगरानी से संबंधित जानकारी के खुलासे से जुड़ी याचिका पर केंद्र को जवाब के लिए समय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सरकार-प्रायोजित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से जुड़ी जानकारी के खुलासे से संबंधित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया।
नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सरकार-प्रायोजित इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से जुड़ी जानकारी के खुलासे से संबंधित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार को केंद्र को तीन सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ता अपार गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने अदालत को अवगत कराया कि पहले भी कई मौकों पर केंद्र से इस संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहे जाने के बावजूद इसने (केंद्र ने) अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह इस मामले में ‘‘वास्तविक अवरोध’’ नहीं चाहते हैं, बल्कि केवल मामले पर ‘‘सांख्यिकीय डेटा’’ चाहते हैं।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने याचिकाकर्ता के मामले में जवाब देने के लिए अदालत से और समय मांगा।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, ‘‘प्रतिवादी की ओर से पेश होने वाले वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का और समय मांगा है, जिसे मंजूर किया जाता है।’’
अदालत ने केंद्र को जुलाई में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था।
अदालत ने अप्रैल में भी प्रतिवादी के वकील से मामले में निर्देश लेने को कहा था।
मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।
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