बेंगलुरू, तीन दिसंबर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की यहां स्थित एक विशेष अदालत ने जाली नोट रखने को लेकर तीन लोगों को छह साल की कैद की सजा सुनाई है।
एनआईए ने कहा कि तीनों लोगों को एक दिसंबर को सजा सुनाई गई।
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जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में एक फरार व्यक्ति सहित चार अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।
यह मामला सात अगस्त 2018 का है जब 6.84 लाख रुपये मूल्य के जाली नोटों के साथ चार लोगों को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। उनके नाम मोहम्मद साजिद अली, एम जी राजू, गंगाधर रामप्पा कोलकर और वनिता हैं।
इन लोगों की गिरफ्तारी के एक महीने बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली तथा तीन और लोगों को -- विजय को कर्नाटक से, सबीरूद्दीन एवं अब्दुल कादिर को पश्चिम बंगाल से-- गिरफ्तार किया। उनका एक सहयोगी जहीरूद्दीन अब भी फरार है।
एनआईए ने बताया कि अली, राजू और कादिर को अदालत ने दोषी ठहराया तथा उन्हें छह साल साधारण कैद की सजा सुनाई गई। उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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