Uttar Pradesh: मुजफ्फरनगर में गवाह की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या मामले के एक गवाह को जान से मारने के जुर्म में, तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो क्रेडिट- pixabay)

मुजफ्फरनगर, 13 अगस्त : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या मामले के एक गवाह को जान से मारने के जुर्म में, तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने दोषियों नसीम, मंजूर और अमजद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

गुलाब नामक एक आरोपी की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई. सरकारी जिला वकील राजीव शर्मा ने कहा कि जिस गवाह की हत्या की गई वह 19 जनवरी 2014 को की गई अपने भाई इंतखाब की हत्या के मामले में गवाही दे रहा था. यह भी पढ़ें : Gujarat: पति के अफेयर से 28 वर्षीय विवाहिता की उजड़ी जिंदगी, सेक्स से किया वंचित, मारपीट का भी आरोप

जिला वकील ने कहा कि कोतवाली थाने में दर्ज मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद सात जनवरी 2016 को उसकी भी हत्या कर दी गई.

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