देश की खबरें | कानून में एलओपी पद के पार्टी के संख्याबल से जुड़े होने का कोई प्रावधान नहीं:जाधव
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. शिवसेना (उबाठा) के नेता भास्कर जाधव ने शनिवार को दावा किया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पार्टी के संख्या बल के आधार पर किये जाने की बात की गई हो।
मुंबई, सात दिसंबर शिवसेना (उबाठा) के नेता भास्कर जाधव ने शनिवार को दावा किया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पार्टी के संख्या बल के आधार पर किये जाने की बात की गई हो।
जाधव ने संवाददाताओं से कहा, ''मैंने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर कानून के उस प्रावधान का ब्यौरा मांगा है जिसके तहत विपक्ष के नेता (एलओपी) की नियुक्ति की जाती है। मैं राज्य विधानमंडल सचिव से मिला और उन्हें इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिला।''
उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का पद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को देने का प्रावधान है।
जाधव ने कहा कि हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नेता एलओपी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन सरकार को इसका समर्थन करना होगा।
जाधव ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एलओपी के पद को मंजूरी देंगे।"
आमतौर पर परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए विपक्षी पार्टी के पास 10 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कोई भी विपक्षी दल इतनी सीट नहीं जीत पाया है।
बीस नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) ने 20, कांग्रेस ने 16 और राकांपा (एसपी) ने 10 सीटें जीतीं।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बारे में राकांपा (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) में शामिल दल इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उन्हें यह पद मिले क्योंकि उनके पास आवश्यक संख्या बल नहीं है।
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