देश की खबरें | लोक अभियोजक की बहाली संबंधी पटना उच्च न्यायालय के निर्देश को शीर्ष अदालत ने किया दरकिनार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें एक वकील को लोक अभियोजक के रूप में बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कहा गया था। संबंधित वकील की सेवाएं राज्य सरकार ने समाप्त कर दी थी।

नयी दिल्ली, 22 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें एक वकील को लोक अभियोजक के रूप में बहाल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को कहा गया था। संबंधित वकील की सेवाएं राज्य सरकार ने समाप्त कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने, हालांकि, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विज्ञापन जारी किये जाने की स्थिति में वकील को लोक अभियोजक के पद के लिए आवेदन करने की छूट दे दी।

बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मनीष कुमार ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ को बताया कि प्रतिवादी जय प्रकाश मिश्रा की बर्खास्तगी में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

उन्होंने कहा कि (प्रतिवादी को) उचित ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दाखिल नहीं किया था और बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन्होंने मामले की कोई समीक्षा रिपोर्ट भी नहीं पेश की।

कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उसने सक्षम प्राधिकारी को उस वक्त लोक अभियोजक के पद पर बहाल करने को कहा था, जब किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जा चुका था।

मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अन्य सभी सरकारी वकीलों को पद पर बने रहने की अनुमति दी गई, लेकिन उनके मुवक्किल की सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

पीठ ने कहा, ‘‘हम रिकॉर्ड से देख पा रहे हैं कि आपके मुवक्किल (मिश्रा) का प्रदर्शन बहुत खराब था। वह एक वकील हैं और अगर हम आगे कुछ भी कहते हैं तो यह उनके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। बेहतर होगा कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दें कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।’’

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नया विज्ञापन जारी किया जाता है, तो मिश्रा लोक अभियोजक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनके आवेदन का मूल्यांकन कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

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