देश की खबरें | विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास: राहुल नार्वेकर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि विधायकों की अयोग्यता के बारे में फैसला लेना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।
मुंबई, नौ मई महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि विधायकों की अयोग्यता के बारे में फैसला लेना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले उनकी यह टिप्पणी आई है। इस मामले में फैसला अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है।
नार्वेकर ने पत्रकारों से कहा, “विधायिका के नियमों के अनुसार, विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सदन के अध्यक्ष के पास है। मुझे विश्वास है कि संवैधानिक अनुशासन का कोई उल्लंघन नहीं होगा। इस देश में हमारे पास एक जीवंत न्यायपालिका है।”
पेशे से वकील नार्वेकर ने यह भी कहा कि न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से अच्छी तरह वाकिफ है।
उन्होंने कहा कि संविधान ने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को समान अधिकार दिए हैं और किसी को भी दूसरों के अधिकारक्षेत्र में दखल देने का अधिकार नहीं है।
नार्वेकर मुंबई से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने जुलाई 2022 में पहली बार अध्यक्ष पद की शपथ ली।
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