देश की खबरें | मप्र उच्च न्यायालय ने नीट-यूजी के नतीजे घोषित करने पर रोक के आदेश में बदलाव किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चार मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक के अपने आदेश में बदलाव किया है। अदालत ने इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित 11 परीक्षा केंद्रों को छोड़कर देश के अन्य परीक्षा केंद्रों के परिणाम घोषित किए जाने की अनुमति दे दी है।

इंदौर (मप्र), 17 मई मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चार मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक के अपने आदेश में बदलाव किया है। अदालत ने इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित 11 परीक्षा केंद्रों को छोड़कर देश के अन्य परीक्षा केंद्रों के परिणाम घोषित किए जाने की अनुमति दे दी है।

उच्च न्यायालय ने इंदौर की एक छात्रा की याचिका पर बृहस्पतिवार को आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक नीट-यूजी के परिणाम घोषित नहीं किए जाएं। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि नीट-यूजी के दौरान शहर में मौसम खराब होने के बाद बिजली गुल होने से प्रवेश परीक्षा में उसका प्रदर्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसे परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका दिया जाना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर के सामने शुक्रवार को दलील पेश की कि बिजली गुल होने की समस्या केवल इंदौर के 11 केंद्रों में हुई थी, इसलिए बृहस्पतिवार के आदेश में बदलाव किया जाना चाहिए और देश के अन्य परीक्षा केंद्रों के नतीजे घोषित करने की मंजूरी दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील मृदुल भटनागर ने मेहता की इस गुहार पर आपत्ति जताई।

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद बृहस्पतिवार के आदेश को संशोधित कर दिया और इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर देश के अन्य सभी परीक्षा केंद्रों के नीट-यूजी के परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी।

एकल पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे इंदौर में बिजली गुल होने से प्रभावित केंद्रों में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों का विवरण अपने उत्तर के साथ अदालत में प्रस्तुत करें।

अदालत ने छात्रा की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है।

नीट-यूजी में देश भर के करीब 21 लाख उम्मीदवार बैठे थे।

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