देश की खबरें | न्यायालय ने लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए लाइसेंस देने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को बरकरार रखा
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नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लकड़ी आधारित नए उद्योगों (डब्ल्यूबीआई) की स्थापना के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के निर्णय को शुक्रवार को बरकरार रखा, लेकिन राज्य और उसके प्राधिकारों को पर्यावरण की रक्षा के उनके कर्तव्य के बारे में याद दिलाया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वन का संरक्षण पारिस्थितिकी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन और वृक्षों के घटते आवरण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यावरण की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करना मौजूदा पीढ़ियों का कर्तव्य है।
पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निषिद्ध प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति देते समय कड़ाई से सुनिश्चित करना चाहिए कि मंजूरी तभी दी जाए, जब सात जनवरी 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों।
शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर दिया, जिसमें नए डब्ल्यूबीआई की स्थापना के लिए राज्य द्वारा जारी एक मार्च 2019 के नोटिस को रद्द कर दिया गया था। एनजीटी ने नोटिस के अनुसार दिए गए सभी अस्थायी लाइसेंस को भी रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि एनजीटी ने ‘‘एकतरफा दृष्टिकोण’’ अपनाया और विशेषज्ञ की रिपोर्ट की अनदेखी कर और उन पर अपील में अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर त्रुटि की। पीठ ने कहा कि एनजीटी पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राय पर विचार करने में भी विफल रहा, जिसने राज्य के रुख का समर्थन किया।
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