देश की खबरें | अदालत ने नाबालिग से बलात्कार व उसे गर्भवती करने के दोषी को कुल 80 साल की सज़ा सुनाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल की एक अदालत ने अपनी पत्नी की 14 वर्षीय रिश्ते की बहन के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक शख्स को कुल 80 साल की सज़ा सुनाई।

इडुक्की (केरल), पांच अक्टूबर केरल की एक अदालत ने अपनी पत्नी की 14 वर्षीय रिश्ते की बहन के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक शख्स को कुल 80 साल की सज़ा सुनाई।

यह वारदात इडुक्की जिले में 2020 में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शिजो मोन जोसेफ ने अदालत के आदेश का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि दोषी को अलग-अलग धाराओं में सज़ा सुनाई गई है और ये सारी सज़ाएं एक साथ चलेंगी, लिहाज़ा उसे 20 साल की सज़ा काटनी होगी जो उसे एक धारा के तहत मिला सबसे ज्यादा दंड है।

इडुक्की त्वरित अदालत के न्यायाधीश टी.जी वर्गीज ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न से जुड़ी विभिन्न धाराओं में अलग अलग अवधि की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये का मुआवज़ा दे।

एसपीपी ने कहा कि व्यक्ति ने यह अपराध तब किया जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और यह वारदात तब सामने आई जब गर्भवती लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया।

अभियोजक ने बताया कि राजाक्कड थाने में दर्ज मामले में अभियोजन ने 23 गवाह और 27 दस्तावेज़ पेश किए थे।

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