देश की खबरें | अदालत ने पीछा करने के आरोपी को पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस और पासपोर्ट विभाग को पीछा करने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को उसका पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि वह पढ़ाई के लिए कनाडा जा सके।
मुंबई, एक जून बंबई उच्च न्यायालय ने शहर की पुलिस और पासपोर्ट विभाग को पीछा करने के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को उसका पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि वह पढ़ाई के लिए कनाडा जा सके।
न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने पिछले महीने पारित एक आदेश में कहा कि जब अदालत ने व्यक्ति को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है, तो पुलिस को प्रमाणपत्र जारी कर देना चाहिए था।
मौजूदा मामले में, इस साल अप्रैल में मलाड पुलिस ने इस आधार पर एक नकारात्मक रिपोर्ट जारी की कि व्यक्ति के खिलाफ एक आपराधिक मामला (पीछा करने का) लंबित है।
व्यक्ति ने पुलिस द्वारा पासपोर्ट अधिकारियों को जारी किए गए नकारात्मक प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया और पासपोर्ट कार्यालय को उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, ताकि उसका पासपोर्ट नवीनीकृत किया जा सके।
अपनी याचिका में व्यक्ति ने कहा कि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उसके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने की अनुमति दी है, जिसके समक्ष उसका मुकदमा लंबित है।
याचिका में कहा गया है कि अप्रैल में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने व्यक्ति को उस पाठ्यक्रम की अवधि के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी थी, जिसमें उसने प्रवेश लिया है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब मजिस्ट्रेट ने नवंबर 2024 में पासपोर्ट के नवीनीकरण की अनुमति देते हुए निर्देश जारी किया है, तो पुलिस नकारात्मक रिपोर्ट जारी नहीं कर सकती थी।
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