देश की खबरें | न्यायालय ने कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह के खिलाफ मप्र उच्च न्यायालय में कार्यवाही बंद की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही को बुधवार को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह (उच्चतम न्यायालय) अब इस मामले की जांच कर रहा है।

नयी दिल्ली, 28 मई उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाही को बुधवार को बंद करने का आदेश दिया और कहा कि वह (उच्चतम न्यायालय) अब इस मामले की जांच कर रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एसआईटी ने कुछ उपकरण जब्त कर लिए हैं और अपनी जांच शुरू कर दी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मंत्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में समानांतर कार्यवाही जारी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि मामला अब उसके संज्ञान में है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही बंद हो गई है। न्यायालय ने कहा कि शाह की गिरफ्तारी पर रोक समेत 19 मई को पारित अंतरिम निर्देश को आगे बढ़ाया जाता है।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में तय की।

पीठ ने मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहती।

शीर्ष अदालत ने 19 मई को शाह को फटकार लगाई और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था।

शाह उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गए जब एक वीडियो में वह कर्नल कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कर्नल कुरैशी ने खूब प्रसिद्धि पाई थी, जो एक अन्य महिला अधिकारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ अभियान की जानकारी देने वालों में शामिल थीं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह को कर्नल कुरैशी के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने और ‘‘गटर की ’’ का इस्तेमाल करने के लिए फटकार लगाई और पुलिस को दुश्मनी एवं नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

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