देश की खबरें | न्यायालय ने ‘ओला’, ‘उबर’ और ‘रैपिडो’ को 15 जून तक बाइक टैक्सी सेवा जारी रखने की अनुमति दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘ओला’, ‘उबर’ और ‘रैपिडो’ को 15 जून तक अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी।

बेंगलुरु, 29 अप्रैल कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘ओला’, ‘उबर’ और ‘रैपिडो’ को 15 जून तक अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति बी एम श्यामाप्रसाद की एकल पीठ ने ‘उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’, ‘रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ की अंतरिम याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बाइक टैक्सी सेवाएं जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर कर ली।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने ‘ओला’, ‘उबर’ और ‘रैपिडो’ को बाइक टैक्सी का संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह की समयसीमा दी थी। उसने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर बाइक टैक्सी सेवाओं का उचित विनियमन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को बाइक टैक्सी संचालन के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा तीन के तहत उचित दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

अदालत ने दो अप्रैल को आदेश दिया था कि अगली सूचना तक बाइक टैक्सी सेवाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने हाल में विभाग को अदालत के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था।

इस बीच, ‘रैपिडो’ ने अपनी सेवाओं को चालू रखने के लिए भोज्य पदार्थ घर/कार्यस्थल तक पहुंचाने की प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। यह प्रायोगिक परियोजना अगले सप्ताह शुरू होने की संभावना है।

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