देश की खबरें | ‘नोक्कुकूली’ के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सर्कुलर को थाना भेजा गया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय को पुलिस ने बुधवार को बताया कि ‘नोक्कुकूली’ के संबंध में उचित शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए सभी थानों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

कोच्चि, आठ दिसंबर केरल उच्च न्यायालय को पुलिस ने बुधवार को बताया कि ‘नोक्कुकूली’ के संबंध में उचित शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए सभी थानों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

राज्य पुलिस प्रमुख ने 26 नवंबर को सभी जिलों के पुलिस प्रमुख को सर्कुलर जारी किया और ‘‘निर्देश दिया कि ‘नोक्कुकूली’ की मांग को लेकर मिलने वाली सभी उचित अर्जियों पर प्राथमिकियां दर्ज की जाएं और मामले की बेहद सतर्कता से जांच करें।’’

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति देवान रामचन्द्रन ने 23 नवंबर को निर्देश दिया था कि उनके तहत आने वाले सभी थानों को सर्कुलर जारी करें और बेतुकी मजदूरी मांगने वालों के खिलाफ रंगदारी वसूली का मामला दर्ज करें।

पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता ई. सी. विनीश ने अदालत को बताया कि राज्य में ‘नोक्कुकूली’ कुछ हद तक नियंत्रण में है।

पुलिस की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति रामचन्द्रन ने कहा कि वह मामले के निस्तारण पर विचार कर रहे थे। हालांकि अदालत ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।

अदालत एक होटल मालिक की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने बेतुकी मजदूरी मांगने वाले कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बगैर अपना धंधा चलाने के लिए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी।

अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि बेतुकी मजदूरी की मांग से केरल का नाम खराब हुआ है और उस पूरे गोरखधंधे की पहचान ‘नोक्कुकूली’ के रूप में हुई है।

केरल सरकार ने एक नवंबर को अदालत से कहा था कि राज्य में ‘‘नो नोक्कुकूली 2021’’ अभियान शुरू कर दिया गया है वह बेतुकी मजदूरी मांगने के सख्त खिलाफ है और इस तरह की गतिविधि में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति का संरक्षण नहीं करेगी।

गौरतलब है कि सरकार ने एक मई, 2018 को बेतुकी मजदूरी मांगने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था।

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