देश की खबरें | राहुल के बयान से छेड़छाड़ का मामला :टीवी प्रस्तोता की याचिका पर न्यायालय में बृहस्पतिवार को सुनवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाते हुए एक खबर प्रसारित करने के आरोप में कुछ राज्यों में प्राथमिकियों का सामना कर रहे टेलीविजन समाचार प्रस्तोता (टीवी एंकर) रोहित रंजन की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।

नयी दिल्ली, छह जुलाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में दिखाते हुए एक खबर प्रसारित करने के आरोप में कुछ राज्यों में प्राथमिकियों का सामना कर रहे टेलीविजन समाचार प्रस्तोता (टीवी एंकर) रोहित रंजन की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा।

रंजन ने याचिका दायर कर कथित अपराध के लिए कठोर कार्रवाई से संरक्षण का आग्रह किया है।

टीवी प्रस्तोता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने छेड़छाड़ की गई वीडियो क्लिप के प्रसारण के लिए कई राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज किए जाने के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

इस पर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘‘इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’

लूथरा ने कहा, ‘‘इस व्यक्ति को नोएडा में कल उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि अपराध जमानती था।’’

उन्होंने कहा कि समाचार प्रस्तोता ने एक कार्यक्रम में गलती की थी और उसके लिए माफी मांग ली थी तथा खबर वापस ले ली गई थी।

लूथरा ने कहा, ‘‘अब छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। कृपया इस पर तत्काल सुनवाई कीजिए, अन्यथा उन्हें बार-बार हिरासत में लिया जाएगा।’’

पीठ के बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत होने के बाद ‘एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड’ (एओआर) ने पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर की जानी बाकी है।

इस पर नाराज पीठ ने कहा, "हमें बताया जाना चाहिए था कि विषय दायर नहीं किया गया है। यह कोई आधार नहीं है। यह अदालत बहुत कड़ा रुख अपनाने जा रही है।"

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस पर हुए भ्रम के लिए खेद जताया।

गौरतलब है कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस का एक दल रोहित रंजन को उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचा था लेकिन उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रात में ज़मानत पर रिहा कर दिया।

नोएडा पुलिस के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘एक जुलाई को रंजन के शो के दौरान प्रसारित हुए छेड़छाड़ वाले वीडियो को लेकर उनके ही चैनल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (सार्वजनिक शरारत करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी प्राथमिकी के संबंध में नोएडा सेक्टर-20 थाने के एक दल ने उन्हें मंगलवार सुबह पूछताछ के लिए उनके घर से हिरासत में लिया।’’

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