देश की खबरें | ठाणे: अदालत ने यातायात पुलिस कर्मी पर हमला करने वाले चिकित्सक पर जुर्माना लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने ड्यूटी पर तैनात यातायात कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में एक चिकित्सक को दोषी ठहराया और उस पर 5,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।

ठाणे, चार मार्च महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने ड्यूटी पर तैनात यातायात कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में एक चिकित्सक को दोषी ठहराया और उस पर 5,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।

सत्र न्यायाधीश वसुधा एल. भोसले ने 43 वर्षीय चिकित्सक को सरकारी कर्मचारी को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया।

अदालत द्वारा एक मार्च को जारी इस आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त लोक अभियोजक आरपी पाटिल ने अदालत को बताया कि यह घटना 16 अगस्त 2018 की शाम को उस समय हुई, जब चिकित्सक की कार के गलत दिशा में खड़े होने के कारण जाम की स्थिति बन गई थी और यातायात ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने कार को हटाने की बात कही।

कांस्टेबल ने जब आरोपी से उसका ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ मांगा तो उसने लाइसेंस दिखाने से इनकार करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी को धक्का देते हुए धमकी देने लगा।

इसके बाद कोपरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

न्यायाधीश भोसले ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने अपने वाहन को ऐसी स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर गलत दिशा में पार्क किया था, जिससे अन्य वाहनों और वहां से गुजरने वाले लोगों को खतरा या बाधा और असुविधा हुई।’’

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