देश की खबरें | ठाणे: 13 वर्षीय रिश्तेदार का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में उसके एक रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
ठाणे, दो सितंबर महाराष्ट्र में ठाणे की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के मामले में उसके एक रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश डी.एस. देशमुख ने पेशे से वाहन चालक कलवा निवासी 29 वर्षीय चालक को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी करार दिया तथा उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने का हवाला देकर मदद के लिए 11 से 13 अक्टूबर 2021 के बीच पीड़िता को अपने घर बुलाया, जिसके बाद वह उसे पनवेल ले गया जहां कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
किशोरी के परिवार द्वारा कलवा पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
म्हात्रे ने बताया कि पीड़िता सहित आठ गवाहों से पूछताछ की गई।
उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, क्योंकि आरोपी करीबी रिश्तेदार है।
म्हात्रे ने कहा कि किशोरी के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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