देश की खबरें | सांसद फैजल की दोषसिद्धि पर रोक के खिलाफ याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

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नयी दिल्ली, 30 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के 25 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र शासित प्रदेश की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सोमवार को सहमति जतायी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा 13 जनवरी को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था।

इसके बाद, केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को फैजल की दोषसिद्धि एवं सजा को उसके समक्ष दायर अपील का निपटारा होने तक यह कहते हुए निलंबित कर दिया था कि ऐसा नहीं करने पर उनकी रिक्त सीट के लिए फिर से चुनाव होंगे जिससे सरकार और जनता पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था।

पीठ ने याचिका का उल्लेख करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

अधिवक्ता अक्षय अमृतांशु के जरिए दायर याचिका में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कहा है कि अंतरिम आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष लंबित अपील का निस्तारण होने तक फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘मौजूदा मामले में प्रतिवादी संख्या एक (फैजल) अपनी सजा को निलंबित करने के लिए किसी भी असाधारण परिस्थिति को पेश करने में विफल रहा और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि एवं सजा के निलंबन के लिए निर्धारित कारण सीआरपीसी की धारा 389 के तहत आने वाले अधिकार क्षेत्र से परे है।’’

केंद्रशासित प्रदेश ने उच्च न्यायालय के 25 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में शीर्ष अदालत के कई फैसलों का हवाला दिया है और कहा है कि किसी भी मामले में यह नहीं माना गया है कि वित्तीय बोझ या कार्यकाल की अवधि कोई मापदंड होगा या यह सजा को निलंबित करने के लिए दुर्लभ और असाधारण श्रेणी में आएगा।

इस बीच, केरल उच्च न्यायालय द्वारा फैजल की दोषसिद्धि और सजा की तामील को निलंबित करने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने लक्षद्वीप का लोकसभा उपचुनाव सोमवार को रोक दिया।

आयोग ने हाल में उपचुनाव कराने की घोषणा की थी और यह 27 फरवरी को होना था। कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के आधार पर फैजल को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई थी।

निर्वाचन आयोग ने 27 जनवरी को उच्चतम न्यायालय से कहा था कि वह हत्या के प्रयास के मामले में फैजल की दोषसिद्धि के निलंबन के केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर करेगा और कानून के दायरे में कदम उठायेगा। शीर्ष अदालत आयोग के उस प्रेस नोट को चुनौती देने वाली फैजल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लक्षद्वीप में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई थी।

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