देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की लौटाई गई नीट सीटों से जुड़ी एक याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु द्वारा लौटाई गयी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की सुपर-स्पेशियलिटी 2021 की 92 ‘इन-सर्विस कोटा सीट’ को बढ़ाई गई सीट में शामिल करने और उन्हें उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गयी थी, भले ही वे पहले राउंड में शामिल क्यों न हुए हों।

नयी दिल्ली, 23 जून उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु द्वारा लौटाई गयी राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की सुपर-स्पेशियलिटी 2021 की 92 ‘इन-सर्विस कोटा सीट’ को बढ़ाई गई सीट में शामिल करने और उन्हें उन सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गयी थी, भले ही वे पहले राउंड में शामिल क्यों न हुए हों।

न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि नौ मई को न्यायालय ने सभी खाली पड़ी सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिए इस शर्त के साथ ‘मॉप-अप’ राउंड की मंजूरी दी थी कि यदि कोई चिकित्सक इसमें पहले शामिल हो चुका है, तो उसे फिर से शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

पीठ ने कहा, ‘‘हम फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। जब खास निर्देश दिये गये हैं, तो हम (हस्तक्षेप) नहीं कर सकते....।’’

पीठ ने कहा, ‘‘ हमें नहीं लगता कि इस अदालत द्वारा पारित फैसले के आलोक में हमें याचिकाकर्ता की ओर से व्यक्त की गई दलीलों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए....हमें यह कहते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि याचिकाकर्ता इस दिशा में इस प्रकार का अनुरोध करने का हकदार नहीं है। कम शब्दों में कहें तो इस प्रकार की रिट याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत कवियरासन एम पी एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तमिलनाडु द्वारा लौटाई गईं नीट सुपर-स्पेशियलिटी 2021 की 92 ‘इन-सर्विस कोटा सीट’ को नयी जोड़ी गयी सीटों में में शामिल करने और उन्हें सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया था, भले ही वे पहले के राउंड में शामिल क्यों न हुए हों।

तमिलनाडु की ओर से पेश अधिवक्ता ने नौ मई 2022 को उच्चतम न्यायालय को बताया था कि राज्य के इन-सर्विस कोटा की खाली 92 सीटों को इस वर्ष ‘ऑल इंडिया कोटा’ (एआईक्यू) को लौटाया जाएगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष: ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से किया इनकार, 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

Jasprit Bumrah Stats In T20 World Cup Knockout Matches: टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, यहां देखें घातक तेज गेंदबाज के आकंड़ें

India vs England, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

\