विदेश की खबरें | श्रीलंका ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के सिलसिले में व्यय सीमा तय की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. जनवरी 2023 में चुनाव व्यय विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद श्रीलंका में 21 सितंबर को श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान में पहली बार व्यय संबंधी नियम लागू होंगे।
कोलंबो, 20 अगस्त जनवरी 2023 में चुनाव व्यय विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद श्रीलंका में 21 सितंबर को श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान में पहली बार व्यय संबंधी नियम लागू होंगे।
सोलह अगस्त को जारी की गयी और सोमवार को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार हर उम्मीदवार को चुनाव प्रचार गतिविधियों में प्रति मतदाता अधिकतम 109 रुपये खर्च करने की अनुमति है, जो कुल मिलाकर प्रति उम्मीदवार 1,86,82,98,586 रुपये (लगभग 50 लाख अमेरिकी डॉलर) है।
प्रत्येक उम्मीदवार के लिए व्यय सीमा कुल राशि का 60 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जबकि राजनीतिक दलों के सचिवों को अपने उम्मीदवार के चुनाव अभियान गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत व्यय की अनुमति है।
अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के 21 दिन के अंदर दलों को निर्वाचन आयोग को व्यय रिपोर्ट सौंपनी होगी।
आगामी राष्ट्रपति चुनाव में कुल 39 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा और मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं।
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