विदेश की खबरें | सिंगापुर ने भारतीय मूल के पूर्व मंत्री को संशोधित आरोपों के तहत दोषी ठहराया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय मूल के पूर्व परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को संशोधित आरोपों में दोषी ठहराया।
सिंगापुर, 24 सितंबर सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में भारतीय मूल के पूर्व परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को संशोधित आरोपों में दोषी ठहराया।
अभियोजन पक्ष ने 62 वर्षीय पूर्व मंत्री को छह से सात महीने की जेल की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। ईश्वरन ने कहा था कि वह स्वयं को ईमानदार साबित करने के लिए मुकदमा लड़ेंगे लेकिन सुनवाई के पहले ही दिन उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
ईश्वरन ने दंड संहिता की उस धारा 165 के तहत चार आरोपों को स्वीकार किया है, जो लोक सेवकों को आधिकारिक क्षमता में उनके साथ जुड़े किसी व्यक्ति से कोई भी कीमती चीज लेने से रोकती है। उन्होंने न्याय में बाधा डालने का एक आरोप भी स्वीकार किया है।
‘चैनल न्यूज एशिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, सजा सुनाने के लिए अन्य 30 आरोपों पर विचार किया जाएगा।
आरोप पढ़े जाने के बाद ईश्वरन से पूछा गया कि क्या वह आरोप स्वीकार करते हैं।
न्यायमूर्ति विन्सेंट हुंग की अगुवाई वाली अदालत में ईश्वरन ने कहा, ‘‘मैं आरोप स्वीकार करता हूं।’’
ईश्वरन पर लगे आरोप कारोबारी ओंग बेंग सेंग और निर्माण कंपनी के मालिक लुम कोक सेंग के साथ उनके संबंधों से जुड़े हैं। दोनों व्यवसायियों पर आरोप नहीं लगाए गए हैं।
आरोपों में जिन कीमती वस्तुओं को लेने का आरोप लगाया है उनमें थिएटर शो, फुटबॉल मैच और सिंगापुर एफ 1 ग्रां प्री के टिकट, व्हिस्की, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग और होटल में ठहरना शामिल हैं। इसमें शामिल राशि 4,00,000 सिंगापुरी डॉलर (3,00,000 से अधिक अमेरिकी डॉलर) से अधिक है।
यह सिंगापुर में किसी मंत्री के खिलाफ लगभग आधी सदी में भ्रष्टाचार का पहला मुकदमा है।
मुकदमे की शुरुआत में नया मोड़ तब आया जब मीडिया ने कहा कि अभियोजक लंबे समय से सत्तारूढ़ ‘पीपुल्स एक्शन पार्टी’ के पूर्व वरिष्ठ नेता ईश्वरन के खिलाफ केवल पांच आरोपों की सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)