देश की खबरें | यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख के खिलाफ नए सिरे से बहस शुरू की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली पुलिस ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक स्थानीय अदालत में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बृहस्पतिवार को नए सिरे से बहस शुरू की।
नयी दिल्ली, चार जनवरी दिल्ली पुलिस ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक स्थानीय अदालत में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बृहस्पतिवार को नए सिरे से बहस शुरू की।
सिंह के खिलाफ यह मामला महिला पहलवानों ने दर्ज कराया है।
पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष दलीलें दीं। उन्होंने हाल में मामले की सुनवाई शुरू की थी क्योंकि जो न्यायाधीश पहले सुनवाई कर रह थे उनका तबादला हो गया था।
बहस के दौरान, पुलिस ने अदालत को बताया कि सिंह और सह-आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त "प्रथम दृष्टया" सबूत हैं।
न्यायाधीश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सिंह के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर उन्हें आज के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट भी दे दी।
अदालत इस मामले की आगे की सुनवाई शनिवार को करेगी।
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
पुलिस ने मामले में तोमर को भी आरोपित किया है।
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