जरुरी जानकारी | सेबी का किम इंफ्रा, चार अन्य की 59 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 222 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए किम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड एवं चार अन्य की 59 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। मामला निवेशकों से अवैध तरीके से कोष जुटाने का है।
नयी दिल्ली, नौ नवंबर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 222 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली के लिए किम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड एवं चार अन्य की 59 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। मामला निवेशकों से अवैध तरीके से कोष जुटाने का है।
बाजार नियामक सेबी की अधिसूचना के मुताबिक कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में भूखंड, फ्लैट और दुकान शामिल है। ये संपत्तियां अमृतसर, पठानकोट, ग्वालियर, रायपुर और कोलकाता में हैं।
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सेबी ने इन संपत्तियों से संबधित इकाइयों पर इनसे लाभ उठाने, निपटान या हस्तांतरण करने या इनका प्रभार किसी और को सौंपने पर रोक लगा दी है।
इससे पहले सेबी नवंबर 2018 में कंपनी और उसके निदेशकों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड खातों को भी कुर्क कर चुकी है।
सेबी ने कंपनी और चार अन्य रविंदर सिंह सिंधू, राजेश कुमार, सुखपाल सिंह बरार और संजीब सिकदार के खिलाफ वसूली प्रक्रिया शुरू की है। यह सभी निवेशकों को ब्याज समेत 222 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस करने में विफल रहे।
सेबी ने दिसंबर 2014 में किम इंफ्रास्ट्रक्चर को अनाधिकृत सामूहिक निवेश योतना बंद करने और निवेशकों का धन लौटाने का आदेश दिया था।
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