नयी दिल्ली, 21 अप्रैल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रमुख रवि नारायण को नोटिस भेजकर 2.06 करोड़ रुपये चुकाने को कहा है।
सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कामकाज में चूक से संबंधित मामले में यह नोटिस भेजा गया।
नोटिस में नारायण को चेतावनी दी गई कि 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी के साथ ही संपत्ति और बैंक खातों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
नारायण इससे पहले सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने को चुकाने में विफल रहे थे, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया।
सेबी ने 11 फरवरी को एनएसई में मुख्य रणनीतिक अधिकारी की नियुक्ति में हुई चूक के कारण नारायण पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
बाजार नियामक ने इसी मामले में नारायण की उत्तराधिकारी चित्रा रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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