जरुरी जानकारी | सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप, प्रवर्तकों पर 34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों और अन्य पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश करने के लिए बृहस्पतिवार को कुल 34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।

नयी दिल्ली, छह फरवरी बाजार नियामक सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, इसके प्रवर्तकों और अन्य पर कंपनी के वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश करने के लिए बृहस्पतिवार को कुल 34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड (बीजीएल) के प्रवर्तकों- एम सुरेश कुमार रेड्डी और विजय कंचरला पर 15-15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके साथ ही सेबी ने दोनों प्रवर्तकों को पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें पांच साल के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी या पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने से भी रोक दिया।

बाजार नियामक ने वाई श्रीनिवास राव पर दो करोड़ रुपये और बीजीएल एवं वाई रमेश रेड्डी पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। नियामक ने उन्हें प्रतिभूति बाजारों से एक साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया।

ब्राइटकॉम प्रत्यक्ष विपणकों, ब्रांड विज्ञापनदाताओं और विपणन एजेंसियों को व्यापक ऑनलाइन या डिजिटल विपणन सेवाओं का अग्रणी वैश्विक प्रदाता होने का दावा करती है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने अपने आदेश में कहा कि बीजीएल के लेखांकन मानकों का अनुपालन न करने से वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए इसके वित्तीय विवरणों में घोर गलत बयानी हुई और परिसंपत्तियों की भौतिक प्रतिकूल हानि की पहचान में काफी देरी हुई।

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