जरुरी जानकारी | सेबी ने शेयर विकल्प सौदों को वापस लेने वाली इकाइयों के लिए निपटान योजना 31 दिसंबर तक बढ़ाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों के मद्देनजर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई में 2014 और 2015 में शेयर विकल्पों में सौदे को पलटने या वापस लेने वाली इकाइयों के लिए एकबारगी निपटान योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
नयी दिल्ली, एक नवंबर कोविड-19 की वजह से पैदा हुई अड़चनों के मद्देनजर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई में 2014 और 2015 में शेयर विकल्पों में सौदे को पलटने या वापस लेने वाली इकाइयों के लिए एकबारगी निपटान योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
नियामक ने यह निपटान योजना जुलाई में पेश की थी। यह योजना एक अगस्त, 2020 को शुरू हुई थी और 31 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो रही थी।
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सेबी ने शनिवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा कि महामारी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के चलते नियामक को इस योजना को आगे बढ़ाने को लेकर कई ज्ञापन मिले हैं। इनपर विचार के बाद सक्षम प्राधिकरण ने इस योजना को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
सेबी द्वारा जुलाई में जारी नोटिस के अनुसार जिन इकाइयों ने एकबारगी निपटान योजना का लाभ नहीं उठाया है, योजना की अवधि समाप्त होने के बाद उनपर कार्रवाई की जा सकती है।
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सेबी ने कहा कि जो इकाइयां एकबारगी निपटान योजना के तहत आवेदन करना चाहती है, उन्हें एक निश्चित फॉर्मेट में आवेदन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
सेबी ने कहा कि जिन इकाइयों ने एक अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2015 के दौरन शेयर विकल्पों में सौदे को पलटा है या जिनके खिलाफ किसी तरह का मामला लंबित है, इस निपटान योजना का लाभ उठा सकती हैं।
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