जरुरी जानकारी | सैट ने पूर्व टीवी एंकर हेमंत घई, परिवार के खिलाफ सेबी के आदेश को निरस्त किया

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नयी दिल्ली, एक अप्रैल प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने समाचार चैनल सीएनबीसी आवाज के पूर्व एंकर हेमंत घई और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बॉर्ड (सेबी) के आदेश को निरस्त कर दिया है।

सेबी ने एंकर और उनके परिवार को धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं से संबंधित एक मामले में 3.9 करोड़ रुपये के कथित गैरकानूनी लाभ को जमा करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधिकरण ने हालांकि कहा कि वह बाजार से उन्हें प्रतिबंधित करने आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

सेबी ने फरवरी में एक आदेश के जरिए घई, उनकी पत्नी और उनकी मां से 3.9 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को जब्त कर लिया था। विस्तृत जांच से पता चला कि उनके द्वारा कथित तौर पर कुल 6.15 करोड़ रुपये का गलत लाभ कमाया गया था।

पूंजी बाजार नियामक ने हालांकि जनवरी 2021 में एक अंतरिम आदेश जारी कर घई, उनकी पत्नी और उनकी मां से 2.95 करोड़ रुपये पहले ही जब्त कर लिए थे। साथ ही उन्हें धोखाधड़ी वाले व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त होने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

इसी संबंध में सैट ने सेबी के आदेश को ख़ारिज करते हुए कहा, ‘‘तीन फरवरी, 2022 के आक्षेपित आदेश को निम्नलिखित कारणों से कायम नहीं रखा जा सकता: 3,90,67,921 रुपये की अतिरिक्त राशि गैरकानूनी लाभ क्यों है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि उक्त आंकड़ा कहां से आया।’’

न्यायाधिकरण ने 30 मार्च को जारी आदेश में कहा, ‘‘हेमंत घई की अपील के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान करने और कोई कारण नहीं बता पाने के चलते तीन फरवरी, 2022 के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।’’

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