देश की खबरें | संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए रॉबर्ट वाद्रा

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा के पति एवं कारोबारी रॉबर्ट वाद्रा ब्रिटेन में स्थित शस्त्र सलाहकार संजय भंडारी और कुछ अन्य से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

रॉबर्ट वाद्रा (56) पूर्वाह्न 11 बजे के बाद मध्य दिल्ली में स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। उनके साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा भी थीं।

सूत्रों ने बताया कि रॉबर्ट वाद्रा का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया।

वाद्रा (56) को जांच एजेंसी ने पिछले महीने बयान दर्ज कराने के लिए दो बार बुलाया था, लेकिन उन्होंने विदेश यात्रा के कारण अपने समन को स्थगित करने का अनुरोध किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी तीन अलग-अलग धन शोधन मामलों में वाद्रा से पूछताछ कर रही है, जिनमें से दो मामले जमीन सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं।

ईडी ने 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में अप्रैल में उनसे लगातार तीन दिन तक पूछताछ की थी। राजस्थान के बीकानेर में एक भूमि सौदे में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में भी धन शोधन निरोधक एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है।

वाद्रा और भंडारी से जुड़े मामले में ईडी ने 2023 में एक आरोपपत्र दाखिल किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि भंडारी ने 2009 में लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित घर ‘‘खरीदा’’ था और ‘‘वाद्रा के निर्देशों के अनुसार’’ इसकी मरम्मत करायी थी और ‘‘मरम्मत के लिए धन रॉबर्ट वाद्रा द्वारा दिया गया था।’’

वाद्रा ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंदन में कोई संपत्ति है।

इन आरोपों को अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें ‘‘परेशान’’ किया जा रहा है।

वाद्रा का बयान दर्ज करने के बाद ईडी भंडारी मामले में नए सिरे से आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।

आयकर विभाग ने 63 वर्षीय भंडारी के खिलाफ छापे मारे थे, जिसके तुरंत बाद 2016 में वह लंदन भाग गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उसे हाल में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

ब्रिटेन की एक अदालत ने कुछ दिन पहले भारत सरकार के उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था जिसमें उसने भंडारी के खिलाफ प्रत्यर्पण मामले में उसे बरी किए जाने के खिलाफ ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी थी। इस आवेदन के साथ ही उसे कानून का सामना करने के लिए भारत लाए जाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी।

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