देश की खबरें | रश्मि शुक्ला ने अदालत से फोन टैपिंग मामले में दर्ज नयी प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया

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मुंबई, 10 मार्च भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है और कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में मुंबई के कोलाबा थाने में पिछले महीने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।

शुक्ला ने वकील समीर नांगरे के माध्यम से इस सप्ताह की शुरुआत में याचिका दाखिल की थी और दावा किया कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जैन ने शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा नेता एकनाथ खड़से के फोन नंबर निगरानी में रखने का आरोप लगाया था।

वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने बृहस्पतिवार को शुक्ला की याचिका का न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति श्रीराम एम मोदक की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस साल चार मार्च को शुक्ला को एक अन्य याचिका के सिलसिले में 25 मार्च तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। इस याचिका में उन्होंने पुणे के बूंद गार्डन थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

पुणे में दर्ज प्राथमिकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के कथित अवैध फोन टैप से संबंधित है।

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