देश की खबरें | पंजाब विधानसभा ने पुलिस प्रमुख के चयन की प्रक्रिया में संशोधन संबंधी विधेयक पारित किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया, जो राज्य के पुलिस प्रमुख के चयन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भूमिका को दरकिनार करता हुआ प्रतीत होता है।

चंडीगढ़, 20 जून पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया, जो राज्य के पुलिस प्रमुख के चयन में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भूमिका को दरकिनार करता हुआ प्रतीत होता है।

संशोधित विधेयक के मुताबिक, राज्य द्वारा नियुक्त समिति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद के लिए विचार किए जाने वाले भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों की सूची बनाएगी। राज्य सरकार इस सूची में से एक अधिकारी का डीजीपी पद के लिए चयन करेगी।

मौजूदा नियम के मुताबिक, राज्य सभी पात्र अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजते हैं। फिर यूपीएससी तीन अधिकारियों को चुनता है, जिनमें से राज्य सरकार एक का चयन करती है।

आम आदमी पार्टी के बहुमत वाले सदन में यह विधेयक बिना किसी विरोध के पारित हो गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दिन में सदन से बर्हिगमन कर गई थी जबकि भाजपा ने दो दिवसीय विशेष सत्र का बहिष्कार किया था।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधेयक कानून बनता है।

इससे पहले दिन में, विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जो राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करता है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now