देश की खबरें | पंजाब: शिअद नेता मजीठिया की गिरफ्तारी, हिरासत के खिलाफ याचिका पर चार जुलाई को सुनवाई

चंडीगढ़, तीन जुलाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सतर्कता ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी व उसके बाद हिरासत के खिलाफ अपील की गई है।

यह मामला न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने मजीठिया के वकील को मामले में पूर्व अकाली मंत्री के हिरासत आदेश पेश करने की अनुमति देने के वास्ते सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि उन्होंने सतर्कता ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी और मोहाली की अदालत द्वारा उनके हिरासत आदेश को चुनौती दी है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने मजीठिया के नए हिरासत आदेश को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी।

मोहाली की अदालत ने 26 जून को मजीठिया को सात दिन की सतर्कता ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया था।

अदालत ने बुधवार को उनकी सात दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी थी।

सतर्कता ब्यूरो ने 25 जून को मजीठिया को 540 करोड़ रुपये से अधिक के ‘मादक पदार्थ से संबंधित धन’ को सफेद करने में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मजीठिया ने एक जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वर्तमान सरकार के मुखर आलोचक होने के कारण उनकी गिरफ्तारी “राजनीतिक प्रतिशोध” की भावना से हुई है।

अपनी याचिका में उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी में “अवैध” गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई हिरासत के खिलाफ उचित राहत की मांग की।

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