देश की खबरें | पैगंबर विवाद: नविका को न्यायालय से राहत, उनके खिलाफ सभी प्राथमिकियां दिल्ली पुलिस को सौंपी गईं
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों से जुड़े मामले में पत्रकार नविका कुमार को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया।
नयी दिल्ली, 23 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों से जुड़े मामले में पत्रकार नविका कुमार को राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया।
नविका टीवी पर प्रसारित उस परिचर्चा की प्रस्तोता थीं, जिसमें नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के मामले में सभी प्राथमिकियों को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस’ (आईएफएसओ) इकाई को स्थानांतरित किया गया है और ऐसे में एक ही घटना से उत्पन्न एक तरह की ही शिकायतों के लिए दो जांच एजेंसियां नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आठ सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वह अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सकें।
पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई पूरी तरह से जांच करने और जरूरी होने की स्थिति में इसे अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के उद्देश्य से संबंधित राज्य एजेंसियों से किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए स्वतंत्र होगी।’’
इसने नविका कुमार को प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले में नविका कुमार के खिलाफ भविष्य में दर्ज होने वाली हर प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस के पास भेजा जाएगा।
पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को प्राथमिकियां रद्द करने की राहत का अनुरोध करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होगी। हमने इसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।’’
पीठ ने कहा, ‘‘हम स्पष्ट करते हैं कि हमने विभिन्न प्राथमिकियों/शिकायतों में निहित आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।’’
न्यायालय ने कुमार को आठ अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। पीठ ने कुमार के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियों को खारिज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किए थे।
पैगंबर मोहम्मद को लेकर शर्मा की टिप्पणी के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और खाड़ी देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
न्यायालय ने नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में गिरफ्तारी से जुलाई में अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 23, 2022 07:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

