देश की खबरें | प्रयागराज: कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई स्थगित
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रयागराज, छह जनवरी मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पूर्व, इस मामले में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ सुनवाई कर रही थी, लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाने के बाद जमीन का कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं।
इससे पूर्व, एक अगस्त, 2024 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर इन मुकदमों को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी 23 अक्टूबर, 2024 को खारिज कर दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय में हिंदू पक्षों द्वारा दायर सभी मुकदमों को समेकित कर दिया था।
यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है जिसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद बनाया गया है।
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