देश की खबरें | सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को दसवीं कक्षा के अंक निर्धारण पर दस्तावेज प्रकाशित करने का निर्देश देने के लिए याचिका दायर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए आकलन मानकों की खातिर वे अपनी वेबसाइट पर संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
नयी दिल्ली, 28 जून दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए आकलन मानकों की खातिर वे अपनी वेबसाइट पर संबंधित दस्तावेज प्रकाशित करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसमें न्यायमूर्ति हरिशंकर नहीं हों।
यह मामला अब दूसरी पीठ के समक्ष 30 जून को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है।
अंतरिम राहत के लिए आवेदन एक लंबित याचिका के साथ दायर किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की दसवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में स्कूलों के अंतरिम आकलन के आधार पर अंक निर्धारण के लिए नीति में संशोधन की मांग की है।
वकील खगेश बी. झा और शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दायर याचिका में बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों को निर्देश देने की मांग की गई है कि परिणाम की गणना करने से पहले दसवीं कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए उचित दस्तावेज प्रकाशित करें और इसे सीबीएसई की वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि पारदर्शिता लाई जा सके।
आवेदन में कहा गया है कि यह दस्तावजेज छात्रों की पहुंच में होना चाहिए ताकि वे समय रहते सीबीएसई के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
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