देश की खबरें | ईसीएचएस के तहत प्रति परिवार एक ऑक्सीमीटर की प्रतिपूर्ति की इजाजत

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नयी दिल्ली, 18 जुलाई रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) लाभार्थी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है ।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड -19 के मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए ऑक्सीजन स्तर का मापन सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है।

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बयान में कहा गया है कि इसलिए मंत्रालय ने फैसला किया है कि ईसीएचएस लाभार्थियों को प्रति परिवार एक पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

बयान में कहा गया है, " दूसरे शब्दों में, ईसीएचसी लाभार्थी के परिवार में अगर एक से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के मरीज हैं तो वे केवल एक ही पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। "

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बयान में रेखांकित किया गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर की वास्तविक कीमत के अनुरूप ही प्रतिपूर्ति का दावा किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 1,200 रुपये है।

देश में 7.42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 20,600 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है।

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