COVID-19: झारखंड में सिनेमाहाल, पार्क, रेस्तरां, मॉल खोलने की अनुमति, सात मार्च से खुलेंगे सभी स्कूल
झारखंड में कोविड के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी सिनेमाघर, पार्क, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल तथा स्टेडियम को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.
रांची, 26 फरवरी : झारखंड में कोविड के मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी सिनेमाघर, पार्क, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल तथा स्टेडियम को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.
सरकार ने राज्य के सभी 24 जिलों के स्कूलों, कॉलेजों तथा कोचिंग संस्थानों को सात मार्च से सामान्य रूप से कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता आज हुई कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक में उक्त निर्णय लिए गए. यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय ने जीपी सिंह की जमानत की अर्जी खारिज की
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में पहली कक्षा से 12वीं तक के लिए कक्षाओं के सामान्य संचालन की अनुमति देने, ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रखने और स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं करने की बात कही गई है.