जरुरी जानकारी | पेंशन नियामक ने एनपीएस अंशधारक प्रवासी भारतीयों के लिये सीधे खाते में पैसा जमा करने की सुविधा दी
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नयी दिल्ली, चार फरवरी पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रवासी भारतीय (एनआरआई) अंशधारकों को अंशदान की राशि सीधे खाते में जमा करने की सुविधा (डायरेक्ट रेमिट) का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।
इस सुविधा से वे अपने बैंक खातों से एनपीएस में स्वचालित तरीके से योगदान दे सकेंगे।
पीएफआरडीए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में एनआरआई अंशधारकों को प्रत्यक्ष रूप से पैसे डालने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इसके तहत प्रवासी भारतीय अपने एनपीएस खातों में अपने प्रवासी साधारण (नॉन रेजिडेंट आर्डिनरी-एनआरओ) या प्रवासी बाह्य खाते (नॉन रेजिडेंटएक्सटर्नल एकाउंट-एनआरई) से योगदान कर सकते हैं।
साथ ही निकासी के समय भी एनपीएस राशि एनआरओ/एनआरई खाते में डाल दी जाएगी। इसे दूसरे देशों की मुद्रा में फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानू) के दिशानिर्देशों के तहत बदला जा सकेगा।
पीएफआरडीए ने अक्टूबर 2020 में स्वत: योगदान के लिये सीधे एनपीएस खाते में पैसा डालने की सुविधा शुरू की थी।
इस सुविधा का लाभ लेने और उसी दिन निवेश के लिये अबतक एनपीएस अंशधारकों द्वारा 1.23 लाख ‘डायरेक्ट रेमिट’ आईडी सृजित किये गये हैं।
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