विदेश की खबरें | पाकिस्तान के न्यायालय ने नौ मई की हिंसा मामले में इमरान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित की
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इस्लामाबाद, 29 जुलाई पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने नौ मई 2023 की हिंसा के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत अपीलों की सुनवाई मंगलवार को 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
खान पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत पहुंचे हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक खान पर नौ मई, 2023 की हिंसा के संबंध में लाहौर में कई मामले दर्ज हैं। जिनमें उनपर कथित तौर पर समर्थकों को सरकारी और सैन्य भवनों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़की थी।
उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी और न्यायमूर्ति मुहम्मद शफी सिद्दीकी की दो सदस्यीय पीठ ने बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी।
बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, खान की ओर से पेश हुए। वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के महासचिव भी हैं।
राजा ने शीर्ष अदालत को बताया कि मुख्य वकील सलमान सफदर विदेश में हैं, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए।
राजा ने यह भी अनुरोध किया कि संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं और मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
खान (72) को अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। वह भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अगस्त 2023 से रावलपिंडी की आडियाला जेल में हैं। उन पर कई कानूनी मामले चल रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर उनके सत्ता से हटने के बाद दर्ज किए गए हैं।
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