देश की खबरें | सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ठाणे (महाराष्ट्र), छह फरवरी ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक पुलिसकर्मी के परिवार को 64.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पुलिसकर्मी की 2017 में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी।
एमएसीटी के अध्यक्ष अभय जे. मंत्री ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) और उसके एक चालक को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करने की तारीख से सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर के ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का आदेश दिया।
यह आदेश दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
आवेदकों ने न्यायाधिकरण से कहा था कि भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) में एक पुलिस नाइक सचिन रमेश महादिक (35) 19 नवंबर 2017 को एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे थे। वह ईस्टर्न एक्सप्रेस राजमार्ग से पड़ोसी मुंबई में कुर्ला की ओर जा रहे थे, तभी बेस्ट की एक बस ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
महादिक की पत्नी (34), मां (61) और बेटे (6) की ओर से मुआवजे के लिए आवेदन किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया।
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