देश की खबरें | दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक व्यक्ति की हत्या, तीन लोग गिरफ्तार
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नयी दिल्ली, 23 जून दिल्ली के शास्त्री पार्क में झगड़े के बाद एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ मूसी (24), योगेश उर्फ बंटी (33) और रोहित (24) के रूप में हुई है और ये सभी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के निवासी हैं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना 30 मई को हुई थी और पुलिस को इसकी सूचना तब मिली जब पीड़ित के शरीर पर गंभीर घाव होने के चलते उसे गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान जौहर अब्बास (28) के रूप में हुई है। वह दिल्ली के शास्त्री पार्क का निवासी था और वाहन चालक के तौर पर काम करता था।
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय कुमार सैनी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 11 जून को तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से दो पिस्तौल और आठ कारतूस भी बरामद किए गए हैं।
डीसीपी ने बताया कि पूछताछ करने पर आकाश ने बताया कि उसकी पत्नी गाजियाबाद में एक 'कॉल सेंटर' में काम करती है। डीसीपी ने बताया कि ‘कॉल सेंटर’ के प्रबंधक वकार ने आकाश की पत्नी के दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ईएमआई पर एक मोबाइल खरीद था और इसकी किस्त चुकाने का भी वादा किया था।
उन्होंने बताया कि जब उसने नौकरी छोड़ दी तो वकार ने फोन की किस्त चुकाना बंद कर दिया। डीसीपी ने कहा कि आकाश ने बार-बार उससे इस मामले को सुलझाने का अनुरोध किया, लेकिन वकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे धमकी भी दी।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आकाश, उसके दोस्त योगेश और बंटी ने वकार को शास्त्री पार्क में मिलने के लिए बुलाया। जब वे वकार से किस्त चुकाने के बारे में दबाव बना रहे थे तो वह वहां से भाग गया।
उन्होंने बताया कि आकाश और उसके दोस्त चाकू और धारदार हथियार लेकर इलाके में उसकी तलाश करने के लिए निकल गए। इसी दौरान उन्हें हथियार लेकर जाते देख तीन अज्ञात राहगीरों ने उनसे बहस की और यह जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गई।
पुलिस ने बताया कि इस दौरान आकाश ने अब्बास पर चाकू से हमला कर दिया और फिर मौके से भाग गया। इसके बाद अब्बास को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।
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