देश की खबरें | ओडिशा ने वाहन चालकों के कल्याण के लिए शुरू की योजना
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भुवनेश्वर, 13 जून ओडिशा सरकार ने वाहन चालकों और श्रमिकों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है जिसके तहत दुर्घटनावश मौत होने पर उनके परिजन को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि के तौर पर दिए जाएंगे।
परिवहन मंत्री तुकुनी साहू ने योजना की घोषणा करते हुए संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने योजना को लागू करने के लिए कल्याण बोर्ड के गठन को सोमवार को मंजूरी दी।
इस कल्याणकारी योजना से कम से कम पांच लाख मोटर वाहन चालकों और श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
साहू ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 80,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार कल्याण बोर्ड को आर्थिक सहयोग देगी।
मंत्री ने कहा कि बाद में बोर्ड पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन मालिकों के योगदान से संसाधनों की व्यवस्था करेगा ।
योजना के तहत स्वाभाविक मृत्यु होने पर चालकों व श्रमिकों के परिजन को दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जायेगी। स्थायी तौर पर दिव्यांग होने पर मोटर वाहन चालक या श्रमिक को 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार ने मोटर वाहन चालकों और श्रमिकों को सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) और मधु बाबू पेंशन योजना में भी शामिल करने की घोषणा की है, लेकिन तब जब वे इसके लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हों।
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