झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलनें का लिया निर्णय, दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा; एक साथ पचास से अधिक लोग नहीं होंगे एकत्रित

झारखंड सरकार ने राज्य में बृहस्पतिवार से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थानों में पालन किये जाने वाले दिशानिर्देशों की अधिसूचना बुधवार रात्रि जारी करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ पचास से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे एवं हर हाल में वहां सभी को मास्क पहन कर एकदूसरे से कम से कम छह फुट की दूरी रखनी ही होगी.

धार्मिक स्थल (Photo Credits: Twitter)

रांची, 8 अक्टूबर: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने राज्य में बृहस्पतिवार से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थानों (Religious Place) में पालन किये जाने वाले दिशानिर्देशों की अधिसूचना बुधवार रात्रि जारी करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ पचास से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे एवं हर हाल में वहां सभी को मास्क पहन कर एकदूसरे से कम से कम छह फुट की दूरी रखनी ही होगी. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से आज रात्रि जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि निरूद्ध क्षेत्र में कोई भी धार्मिक स्थल या पूजा स्थान लोगों के लिए नहीं खोले जायेंगे.

इसके अलावा अन्य स्थानों पर सभी धार्मिक स्थानों एवं पूजा स्थलों को आम लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी जायेगी लेकिन इन श्रद्धा स्थलों के प्रमुख को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन अवश्य हो.

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अधिसूचना में कहा गया है, "किसी भी पूजा स्थान अथवा धार्मिक स्थल पर एक साथ एक समय में पचास से अधिक लोग किसी भी हाल में एकत्रित नहीं होंगे और एक भक्त से दूसरे के बीच कम से कम छह फुट की दूरी सुनिश्चित की जायेगी. इसके लिए पूजा स्थल के बाहर पंक्तियों में एवं परिसर के भीतर भी लोगों के बीच छह फुट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थल प्रमुखों द्वारा वृत्त (गोले) बनाये जायेंगे." यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन धार्मिक स्थलों के आसपास कोई मेला नहीं लगेगा तथा कोई जुलूस नहीं निकाला जायेगा.

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