तमिलनाडु में कोई ढील नहीं, बंद की पाबंदियां तीन मई तक जारी रहेंगी

आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की ओर इशारा करते हुए सरकार ने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर गठित समिति की ओर से वर्तमान हालात के संबंध में पेश आंकलन के अनुसार ही यह फैसला लिया गया है। साथ ही कहा कि आवश्यक सेवाओं को लेकर दी गई छूट बरकरार रहेगी।

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credit: IANS)

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तीन मई तक लागू लॉकडाउन (बंद) के दौरान राज्य में लगी निषेधाज्ञा जारी रहेगी. आने वाले दिनों में कुछ बदलाव की ओर इशारा करते हुए सरकार ने कहा कि इस उद्देश्य को लेकर गठित समिति की ओर से वर्तमान हालात के संबंध में पेश आंकलन के अनुसार ही यह फैसला लिया गया है। साथ ही कहा कि आवश्यक सेवाओं को लेकर दी गई छूट बरकरार रहेगी. वायरस के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों को लेकर ढील देने संबंधी आंकलन के लिए वित्तीय सचिव एस श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित समिति ने मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी.

इसके बाद ही प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं देने का फैसला लिया गया. लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के मद्देनजर पहले चरण से ही राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू कर दिए गए थे। इसके तहत, पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होती है. तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के 1400 से अधिक मामले हैं। दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों के बाद तमिलनाडु भी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो गया है. यह भी पढ़े: लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु में कोरोना दावत, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए युवकों ने बनाया वीडियो- केस दर्ज

एक सरकारी बयान में यहां कहा गया कि जानलेवा वायरस से बचाव के उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।बयान में कहा गया,‘‘ महामारी को आगे फैलने से रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अनुरूप (लागू)निषेधाज्ञा संबंधी आदेशों और अन्य पाबंदियों का तीन मई 2020 तक पालन करने का निर्णय लिया है.आवश्यक सेवाओं को मिली छूट जारी रहेगी।’’

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