जरुरी जानकारी | प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक में किसानों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं: आर के सिंह

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक में किसानों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है और सरकार को प्रस्तावित मसौदा कानून पर अभी निर्णय करना बाकी है।

सिंह ने कहा कि विधेयक को अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिली है और इसके संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना नहीं है।

मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान है, जो किसानों को प्रभावित कर सकता है। किसानों ने एक साल से चल रहे आंदोलन को इसी महीने समाप्त किया है। किसान तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें अब निरस्त कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कार्यक्रम के मौके पर अलग से संवाददाताओं से बातचीत में सिंह ने कहा, ‘‘विधेयक (विद्युत संशोधन) में किसानों से जुड़ा कोई प्रावधान नहीं है....सरकार अभी विधेयक पर गौर कर रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विधेयक को जब संसद में पेश किया जाता है, तभी वह विधेयक कहलाता है। फिलहाल इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी नहीं मिली है। यह अभी परिचर्चा पत्र है...।’’

मंत्री ने कहा कि विधेयक का मुख्य प्रावधान बिजली वितरण को लाइसेंस से मुक्त करना है ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले और ग्राहकों को कई सेवा प्रदाताओं से अपनी पसंद की वितरण कंपनी चुनने का विकल्प मिले।

फिलहाल बिजली वितरण निजी क्षेत्र में है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एकाधिकार है।

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