देश की खबरें | एनआईए अदालत ने दूसरी बार सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक लदा वाहन पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
मुंबई, 16 सितंबर मुंबई की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक लदा वाहन पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
यह दूसरी बार है जब विशेष एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) अदालत ने मामले में वाजे की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।
अप्रैल में दायर याचिका में वाजे ने दावा किया था कि उनके खिलाफ पूरा मामला ‘‘अस्वीकार्य सामग्री के साथ निराधार आरोपों पर आधारित है’’ और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी भी स्तर पर इस सामग्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में, वाजे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों का बेहद सम्मान करते हैं।
हालांकि, विशेष एनआईए अदालत ने वाजे की याचिका खारिज कर दी।
एनआईए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि फरवरी 2021 की घटना के बाद उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता पर ‘‘आतंकवादी हमले’’ का खतरा था।
अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी, 2021 को विस्फोटक लदा एक वाहन पाया गया था और इस वाहन के चोरी होने का दावा करने वाले कारोबारी मनसुख हिरन का शव पांच मार्च 2021 को ठाणे के पास एक नाले में पाया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)