देश की खबरें | एनएचएआई ने अदालत में याचिका दायर कर पंजाब में 13 टोल प्लाजा का संचालन फिर शुरू करने की अपील की
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चंडीगढ़, 10 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पंजाब में 13 टोल प्लाजा का संचालन फिर शुरू करने की अपील की जिन पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया है।
एनएचएआई ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल संग्रह रोके जाने के कारण इसे प्रतिदिन 1.33 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।
एनएचएआई के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि टोल प्लाजा का संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए।
यह याचिका पंजाब सरकार, राज्य के पुलिस महानिदेशक और अमृतसर, तरनतारन, बरनाला, पठानकोट, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और फिरोजपुर के उपायुक्तों तथा अन्य के खिलाफ दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य के 13 टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारियों ने जबरन कब्जा कर लिया है और उनमें से 12 पर टोल संग्रह बंद कर दिया गया है।
याचिका में कहा गया है कि फिरोजपुर के कोट करोर में प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर कथित रूप से कब्जा कर लिया है और इसे अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं।
याचिका के अनुसार, “स्थिति इतनी गंभीर है कि कानून-व्यवस्था नहीं है और टोल प्लाजा के कर्मचारियों व संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है।”
याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदर्शनकारी टोल संग्रह रोक रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ है।
याचिका में कहा गया है कि अनुमान के अनुसार रोजाना करीब 1.33 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है तथा एनएचएआई को अब तक कुल 26.6 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।
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