देश की खबरें | न्यूजक्लिक मामला : अमित चक्रवर्ती ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया

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नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर समाचार पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। उनके वकील ने यह जानकारी दी।

‘न्यूजक्लिक’ द्वारा चीनी दुष्प्रचार के प्रसार के लिए कथित रूप से धन लेने के मामले में चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी अदालत का रुख किया है और मामले में पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शुक्रवार को दोनों अर्जियों पर सुनवाई की। उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह चक्रवर्ती की अर्जी पर चार नवंबर तक जबकि पुरकायस्थ की अर्जी पर 31 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करे।

चक्रवर्ती और पुरकायस्थ की ओर से 25 अक्टूबर को अदालत में अर्जी दी गई थी।

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दोनों को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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