देश की खबरें | नवी मुंबई पुलिस ने बांहों पर बने टैटू से की मृतक की पहचान, हत्यारोपी गिरफ्तार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. नवी मुंबई पुलिस ने बांहों पर बने टैटू से 70 वर्षीय महिला के शव की पहचान की, जिसके चेहरे को हत्यारे ने हत्या के बाद कुचलकर बिगाड़ दिया था। साथ ही पुलिस ने फुटपाथ पर रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ठाणे, 24 अगस्त नवी मुंबई पुलिस ने बांहों पर बने टैटू से 70 वर्षीय महिला के शव की पहचान की, जिसके चेहरे को हत्यारे ने हत्या के बाद कुचलकर बिगाड़ दिया था। साथ ही पुलिस ने फुटपाथ पर रहने वाले 26 वर्षीय आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में आरोपी ने मुंबई की गोवंडी की निवासी महिला की वाशी ब्रिज के पास बलात्कार का विरोध करने पर हत्या कर दी थी। आरोपी ने उसका गला काटकर सिर को पत्थर से कुचल दिया था। महिला का बेहद क्षत-विक्षत शव एक बोरे में मिला था।
अधिकारी ने कहा कि पुलिस के लिये मृतक और हत्यारे की पहचान करना बहुत मुश्किल था।
उन्होंने पत्रकारों से कहा, ''नवी मुंबई पुलिस ने गुमशुदगी के मामलों की पड़ताल की तो पता चला कि ठाणे के अंतर्गत ऐसे कम से कम 150 मामले सामने आए हैं। गोवंडी की एक लापता महिला के विवरण में बताया गया था शरीर पर दो टैटू थे। ऐसे में जब शव का उस विवरण से मिलान किया गया महिला की पहचान हो गई।''
अधिकारी ने कहा कि पुलिस को पता चला कि महिला को 29 जुलाई को वाशी में इनऑर्बिट मॉल सिग्नल के पास देखा गया था, जहां एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास पहुंचा था।
अधिकारी ने कहा कि एक ऑटोरिक्शा चालक ने आरोपी की पहचान की। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिये आगे से अपने बाल छोटे करा लिये थे।
वाशी थाने के निरीक्षक प्रकाश टोडरमल ने कहा, ''आरोपी की पहचान कनिफनाथ कांबले के रूप में हुई। वह बुजुर्ग महिला को खाना देने का वादा करके उसे इनऑर्बिट मॉल के पुल के पास ले गया और उससे बलात्कार करने की कोशिश की। हालांकि, जब महिला ने विरोध किया, तो कांबले ने टूटे कांच के टुकड़े से उसका गला काट दिया। उसने चेहरे और सिर पर एक बड़े पत्थर से वार किया और मरने के बाद शव को एक बोरे में भरकर भाग गया।''
पुलिस ने कहा कि आरोपी को 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा, ''महिला की बाहों पर बने दो टैटू ने पीड़िता की पहचान करने और और आरोपी तक पहुंचने में पुलिस की मदद की।''
अधिकारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)