देश की खबरें | नेशनल हेराल्ड मामला : अदालत ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश टाला

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश मंगलवार को टाल दिया।

नयी दिल्ली, 29 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर अपना आदेश मंगलवार को टाल दिया।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा, ‘‘अदालत को मामले की फाइल का और निरीक्षण करने की जरूरत है। जांच अधिकारी (आईओ) को 7 और 8 अगस्त को फाइल के साथ पेश होने दीजिये।’’

इससे पहले, 15 जुलाई को अदालत ने संज्ञान के पहलू पर दलीलें पूरी होने का उल्लेख करते हुए आदेश 29 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया था।

अदालत दो जुलाई से संज्ञान के बिंदु पर प्रवर्तन निदेशालय और आरोपियों की दलीलें दैनिक आधार पर सुन रही थी।

ईडी ने सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा एवं ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर आरोप लगाया है कि इन्होंने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के धोखे से अधिग्रहण के लिए साजिश की और धनशोधन किया है।

निदेशालय का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 प्रतिशत शेयर थे और इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया।

आरोप पत्र में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, पित्रोदा, दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम हैं।

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