देश की खबरें | मुंबई हत्याकांड : पीड़िता की बहनों ने पुलिस में दर्ज कराये बयान

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर इलाके में एक इमारत के सातवें तल पर एक फ्लैट में 36 वर्षीय महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद होने के दो दिन बाद उसकी तीन बहनों ने शुक्रवार को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

ठाणे, नौ जून महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर इलाके में एक इमारत के सातवें तल पर एक फ्लैट में 36 वर्षीय महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद होने के दो दिन बाद उसकी तीन बहनों ने शुक्रवार को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

महिला फ्लैट में अपने ‘लिव-इन’ पार्टनर के साथ रहती थी। फ्लैट में उसके शव के कई टुकड़े मिले थे और उनमें से कुछ को प्रेशर कुकर में पकाया गया था।

नया नगर पुलिस ने बृहस्पतिवार को पीड़िता सरस्वती वैद्य के ‘लिव-इन’ पार्टनर मनोज साने (56) को अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया। साने को 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

मामले में सामने आए विवरणों ने पिछले साल के श्रद्धा वालकर मामले की यादें ताजा कर दीं।

अधिकारी ने कहा कि साने से पूछताछ के दौरान पुलिस ने वैद्य के परिवार के सदस्यों का पता लगाया और उसकी तीन बहनों के बयान दर्ज किए। उन्होंने बताया कि साने ने पुलिस को बताया कि वह वैद्य के शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद अपनी जान लेने की भी तैयारी कर रहा था, अपराध के पीछे की मंशा अभी स्पष्ट नहीं है।

आरोपी के पड़ोसियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राशन की दुकान पर काम करने वाले साने ने मुंबई के एक उपनगर मीरा रोड (पूर्व) में अपने किराए के फ्लैट में महिला के कटे हुए शरीर के अंगों को तीन बाल्टियों में रखा और रूम फ्रेशनर छिड़क कर बदबू को छिपाने की कोशिश की।

अपराध का पता तब चला जब पड़ोसियों ने पुलिस को फ्लैट से दुर्गंध आने की सूचना दी।

पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, साने ने न केवल आरी से काटकर शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर और एक बर्तन में उबाला, बल्कि उन्हें भूनकर बाल्टी और टब में डाल दिया।

ऐसा संदेह है कि वैद्य की मौत चार जून को हुई थी, लेकिन मामला सात जून को सामने आया।

पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि साने पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों को खाना खिला रहा था, जो उसने पहले कभी नहीं किया था।

अधिकारी ने बताया कि साने के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि श्रद्धा वालकर की पिछले साल 18 मई को उसके ‘लिव-इन पार्टनर’ आफताब पूनावाला ने कथित रूप से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने शव के कई टुकड़े कर उन्हें दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित अपने आवास में लगभग तीन सप्ताह तक रेफ्रीजरेटर में रखा था और धीरे-धीरे उन्हें ठिकाने लगाया था।

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